
शासकीय सीलिंग भूमि को निजी स्वामित्व के रूप में दर्ज करने के लिए एसडीएम कार्यालय से फर्जी आदेश जारी कर दिया गया। मामले का खुलासा होने के बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने एसडीएम कार्यालय के रीडर सहित तीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
मामला हुजूर एसडीएम कार्यालय का है।
एसडीएम कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण में रमाशंकर तिवारी बनाम मध्यप्रदेश शासन में मौजा मैदानी 525 में 29 जुलाई 2022 को आदेश पारित किया गया था। आदेश की कॉपी में किए गए हस्ताक्षर तहसीलदार हुजूर को संदेहास्पद लगे जिस पर आदेश की जांच कराई गई। उस समय एसडीएम के रूप में अनुराग तिवारी की पदस्थापना थी। जांच में सामने आया कि आदेश फर्जी हस्ताक्षर से पारित किया गया था। तत्कालीन रीडर बृजमोहन पटेल ने हस्ताक्षर की कूटरचना की और शासकीय सीलिंग भूमि को निजी स्वामित्व की दर्ज करवाने का प्रयास किया। प्रकरण में आवेदक हनुमना के डोल निवासी रमाशंकर तिवारी थे
इसके अतिरिक्त वर्तमान रीडर मनीष अवस्थी ने पीठासीन अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग फर्जीवाड़े में मदद की थी। पूरा मामला सामने आने के बाद तत्कालीन एसडीएम अनुराग तिवारी
ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई जिस पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस फर्जीवाड़े से जुड़े रिकार्ड एकत्र करने में लगी है।